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BJP में शामिल 8 कांग्रेस विधायक अयोग्य नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा गोवा स्पीकर का फैसला

Bombay High Court decision: मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया. पीठ ने गोवा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है.

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Ajay Bhartia
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Bombay High Court News

बॉम्बे हाई कोर्ट से कांग्रेस को झटका Photograph: (Social Media)

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Bombay High Court decision: बॉम्बे हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा है. बोम्बे हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार को गोवा के स्पीकर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी में शामिल होने वाली 8 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था. बता दें कि कांग्रेस ने गोवा के स्पीकर के फैसले के विरोध में आवाज बुलंद की थी. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था. 

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हाई कोर्ट ने क्या कहा 

मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया. पीठ ने गोवा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है. इस फैसले के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले 8 कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी. बता दें कि इस मामले में गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने याचिका दायर की थी.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 2022 का है. तब 8 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का कमल थाम लिया था. इसके बाद प्रदेश में खूब सियासी घमासान मचा था. कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे. माइकल लोबो, दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और रोडोल्फो फर्नांडीस ये वो कांग्रेस विधायक थे, जिन्होंने तब बीजेपी ज्वाइन की थी. इसके बाद गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन MLAs को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

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