फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को सात साल पुराने चेक बाउंसिंग मामले में 3 महीने की जेल की सजा सजा सुनाई है. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया था. जिसकी सुनवाई पिछले सात साल से चल रही थी. वहीं राम गोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म निर्देशक के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया है. कोर्ट का ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट 'सिंडिकेट' की घोषणा के पहले आया है.
जारी किया गैर-जमानती वारंट
रामगोपाल वर्मा मंगलवार को सात साल पुराने केस में सुनवाई के टाइम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए." निर्देशक को उनके अपराध के लिए सजा सुनाई गई है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है.
2018 का है मामला
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था. मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है. वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं, हाल के वर्षों में उनकी फिल्में पर्दे पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं. वह कोविड-19 के दौरान वित्तीय संकट में फंसे गए थे, जिससे उन्हें अपना कार्यालय भी बेचना पड़ा था.
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इतना देना पड़ेगा मुआवजा
रामगोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. मुआवजा न चुकाने की स्थिति में, वर्मा को तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी.
पहले मिल चुकी है जमानत
इस मामले में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. राम गोपाल वर्मा सत्या, रंगीला , सरकार और कंपनी जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.
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