16 साल बाद यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगों की मिलेगी नौकरी, रिकॉर्ड से नाम नहीं मिलने पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 12 दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दिव्यांगता कोटे के तहत नियुक्ति देने के लिए यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है. UPSC ने 15 साल पहले परीक्षा देने वाले दो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से जानकारी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 12 दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दिव्यांगता कोटे के तहत नियुक्ति देने के लिए यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है. UPSC ने 15 साल पहले परीक्षा देने वाले दो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से जानकारी मांगी है.

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Priya Gupta
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UPSC Notice

UPSC Notice Photograph: (social media)

UPSC Notice: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यूपीएससी ने दिव्यांग कोटे के तहत खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 12 दृष्टिबाधित उम्मीदवारों पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू की है. इसी क्रम में आयोग ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि दो उम्मीदवारों, अनिल कुमार सिंह और हीरा लाल नाग, का रिकॉर्ड आयोग के पास उपलब्ध नहीं है. यूपीएससी ने इन उम्मीदवारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं.  

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UPSC Notice 

20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उम्मीदवार

ये दृष्टिबाधित उम्मीदवार 2008 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए थे. वे दिव्यांग कोटे के तहत अपनी नियुक्ति के लिए करीब दो दशक से न्यायालय और ट्रिब्यूनल में मामला लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में यूपीएससी और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि तीन महीने के भीतर इन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार करें.  

रिकॉर्ड नहीं मिलने पर यूपीएससी का बयान

यूपीएससी ने अपनी सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि अनिल कुमार सिंह और हीरा लाल नाग से संबंधित डॉक्यूमेंट आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं. ये दोनों उम्मीदवार दृष्टिबाधित हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से संबंधित हैं. अगर इन उम्मीदवारों की ओर से समय पर जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि वे सेवाओं के आवंटन में रुचि नहीं रखते. 

उम्मीदवारों के लिए 7 दिन का समय 

UPSC ने इन उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे 7 दिनों के भीतर अपने डॉक्यूमेंट और डिटेल्स आयोग को प्रदान करें. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा.  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर फटकार लगाई थी. साथ ही बैकलॉग वैकेंसी भरने के लिए भी सख्त निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनका हक मिलना चाहिए.

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