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राज्यों को भी मिला आधार (Aadhaar) के इस्तेमाल का अधिकार, नए संशोधनों को हरी झंडी

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में किए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है.

Updated on: 25 Jul 2019, 11:03 AM

नई दिल्ली:

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में किए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है. नए प्रावधानों के मुताबिक अब राज्य आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल अपनी योजनाओं और सब्सिडी के लिए कर सकेंगे. आधार कार्ड कानून में संशोधन के बाद कोई भी राज्य सरकार अपनी वित्त पोषित योजनाओं के लिए राष्ट्रीय बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर पाएंगी.

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राज्य सब्सिडी को स्थानांतरित कर सकेंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक राज्य आधार को लेकर इसकी मांग लगातार कर रहे थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार से सीधे जिन चीजों के लिए कोष आता है वहां आधार का इस्तेमाल किया जाता है. केंद्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय कोष से सब्सिडी लाभार्थी को स्थानांतरित किया जाता है. अब आधार के उपयोग से राज्यों की सब्सिडी को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा.

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संसद में आधार संशोधन विधेयक बिल पास हो चुका है. इस बिल के तहत अब मोबाइल फोन के सिम कार्ड को लेने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं रह गया है. अब आप स्वेच्छा से आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोदी सरकार ने संशोधन के जरिए नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है.

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इस संशोधन के तहत राज्य अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकेंगे. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 में जोड़ी गई नई धारा 5ए के मुताबिक प्रमुख कानून की धारा 7 में भारत के समेकित कोष के साथ राज्य का समेकित कोष शब्द जोड़ दिया गया है.