वरिष्ठ नागरिक पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करके पा सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) से ज्यादा रिटर्न
Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की गई पूंजी पर फिलहाल सालाना 7.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. हालांकि निवेशक को इस ब्याज के ऊपर टैक्स अदा करना पड़ता है.
नई दिल्ली :
Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) पोस्ट ऑफिस (Post Office) की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करके फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं. दरअसल इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से ज्यादा ब्याज मिलता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.
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सालाना मिल रहा है 7.4 फीसदी का ब्याज
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की गई पूंजी पर फिलहाल सालाना 7.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. हालांकि निवेशक को इस ब्याज के ऊपर टैक्स अदा करना पड़ता है. ब्याज की रकम 10,000 रुपये सालाना से अधिक होने पर निवेशक को टैक्स देना होता है. इस स्कीम के तहत निवेश करने पर 1 अप्रैल 2007 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act, 1961) के सेक्शन 80C के अंतर्गत निवेशकों को टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है.
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रिटायरमेंट के बाद खोल सकते हैं अकाउंट
वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है. VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है. इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष की है. इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जा सकता है. 1 लाख रुपये से कम के नकद रकम पर इस अकाउंट को खोला जा सकता है. अगर 1 लाख रुपये से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो चेक देना अनिवार्य है.
एक से अधिक अकाउंट खुल सकता है
वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं. पति या पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. संयुक्त खाता होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा. SCSS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं. हालांकि SCSS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 15 लाख रुपये से अधिक रकम जमा नहीं कर सकते. मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 15 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा नहीं हो सकती, भले ही चाहे जितना अकाउंट खोले गए हों. SCSS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर भी किया जा सकता है.
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अधिकतम 15 लाख रुपये तक कर सकते हैं जमा
SCSS अकाउंट में पैसा सिर्फ 1,000 रुपये के गुणकों में जमा होना चाहिए. इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक रकम जमा कर सकते हैं. इस स्कीम को एक साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1.5 फीसदी का प्री क्लोजर चार्ज और 2 साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1 फीसदी चार्ज वसूला जाएगा.
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