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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की अवधि बढ़ी, जानें कब जारी होगा फॉर्म-16

किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के जरिए आयकर रिटर्न को दाखिल किया जाता है.

Updated on: 04 Jul 2020, 11:54 AM

नई दिल्ली :

आयकर विभाग (Income Tax Department)ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समय सीमा को और बढ़ा दिया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की समयसीमा को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के जरिए आयकर रिटर्न को दाखिल किया जाता है.

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15 अगस्‍त को जारी हो सकता है फॉर्म-16
बता दें कि किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति कि लिए यह एक आय के स्रोत (Income Proof) के तौर पर भी काम करता है. सीबीडीटी (CBDT) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फॉर्म-16 को अब 15 अगस्‍त को जारी किया जा सकता है. वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की समयसीमा को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

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आयकर अधिनियम के अंतर्गत एंप्लॉयर को अपना टीडीएस रिटर्न (TDS Return) फाइल करने के लिए 31 मई तक का समय मिलता है और कंपनियों को इस स्थिति में 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना होता है. चूंकि मौजूदा समय में सरकार की ओर से एंप्लॉयर या कंपनियों को टीडीएस रिटर्न फाइल करने की छूट 31 जुलाई 2020 तक दे दी गई है. ऐसे में इसके 15 दिन के बाद फॉर्म 16 को जारी किया जाएगा. 15 अगस्त को एंप्लॉयर या कंपनियां फॉर्म 16 को जारी कर सकती हैं. चूंकि 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश है ऐसे में 16 अगस्त को फॉर्म 16 जारी हो सकता है.