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जीएसटी टैक्सपेयर्स को राहत, GSTR-3B रिटर्न भरने में देरी पर अधिकतम लेट फीस 500 रुपये लगेगी

सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिये जीएसटीआर-3बी फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है.

Updated on: 04 Jul 2020, 11:12 AM

नई दिल्ली :

GST Return: मासिक और तिमाही बिक्री रिटर्न और कर भुगतान फार्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न नियत किया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा कि जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिये सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिये जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B Return) फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है. हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इस अवधि की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए.

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देनदारी नहीं बनने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा
सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा. अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न लगेगा, लेकिन इसके लिये जरूरी है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दी जानी चाहिये.

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टैक्सपेयर्स अब SMS से भी भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. दरअसल, मोदी सरकार ने SMS के जरिए FORM GSTR-3B में निल GST मासिक रिटर्न फाइल करने की मंजूरी दे दिया है. सरकार के इस कदम से करीब 22 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा होने की उम्मीद है. बता दें कि अभी तक इन छोटे कारोबारियों को पोर्टल में लॉग इन करके हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता था. कारोबारियों को इसका लाभ लेने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर NIL टाइप करना होगा और स्पेस देकर अपना GST नंबर लिखना होगा और एक और स्पेस देते हुए 3B लिखना होगा. इसके बाद टैक्सपेयर्स को यह SMS 5 अंक के विशेष नंबर पर भेजना होगा. मैसेज भेजने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP कन्फर्म करने के बाद रिटर्न फाइल हो जाएगा.