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ITR फाइल करने के लिए बचे हैं बस कुछ ही दिन, जल्दी करें नहीं तो हो जाएगी दिक्कत

Income Tax Return-ITR Latest Update: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया था.

Updated on: 19 Dec 2020, 01:31 PM

नई दिल्ली :

Income Tax Return-ITR Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है और अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको कई परेशानियों का सामना करने के साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आपको बता दें कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. तो ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए. 

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गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और आकलन वर्ष 2020-21 (Assessment Year 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया था. सीबीडीटी ने रिटर्न फाइल (ITR Filing Last Date) करने की समयसीमा को 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था. पहले यह समयसीमा 30 नवंबर 2020 थी. वहीं, जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी थी.

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सरकार ने सबसे पहले मई में करदाताओं को दी थी राहत
बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मई के बाद से करदाताओं को राहत देते हुए कई बार आईटीआर की समयसीमा को बढ़ाया है. सीबीडीटी ने आईटीआर को फाइल करने के लिए समयसीमा को बढ़ाकर पहले 31 जुलाई और फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था. इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा था कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समयसीमा को बढ़ाया गया था.

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समयसीमा को बढ़ाने की मांग उठी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कुछ संगठनों की ओर से उठाई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर (TPA) के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवाइजर्स और वकीलों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन को समयसीमा को बढ़ाने के लिए एक पत्र भेजा है.