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अगर आप सोना-चांदी और रत्न के कारोबार से जुड़े हैं तो यह खबर सिर्फ आपके ही लिए है

Gold Silver Latest News: बहुमूल्य धातुओं (सर्राफा), रत्न इत्यादि का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 10 लाख रुपये मूल्य के नकद सौदे या एक ही ग्राहक के साथ इतनी बड़ी राशि के सौदों का रिकॉर्ड रखना होगा.

Updated on: 01 Jan 2021, 11:01 AM

नई दिल्ली :

Gold Silver Latest News: अगर आप सोना-चांदी और रत्न के कारोबार से जुड़े हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, बहुमूल्य धातुओं (सर्राफा), रत्न इत्यादि का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 10 लाख रुपये मूल्य के नकद सौदे या एक ही ग्राहक के साथ इतनी बड़ी राशि के सौदों का रिकॉर्ड रखना होगा. 

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20 लाख रुपये से अधिक का सौदा करने वाले रीयल एस्टेट एजेंटों को भी रखना होगा रिकॉर्ड 
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि महंगी धातु और रत्न कारोबारियों के साथ-साथ धनशोधन रोधक अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) के दायरे में आने वाले उन रीयल एस्टेट एजेंटों को भी रिकॉर्ड रखना होगा जो 20 लाख रुपये से अधिक का सौदा करते हैं. 

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नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के निदेशक मयंक अरोड़ा ने कहा कि नियमों में इस संशोधन का लक्ष्य कानून की उस कमी को दूर करना है जहां रत्न और आभूषण क्षेत्र में बिना ग्राहक को जाने दो लाख रुपये तक के नकद सौदे करने की अनुमति है. दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर ग्राहक को पैन कार्ड या आधार संख्या बतानी होती है. उन्होंने कहा कि रीयल एस्टेट एजेंट मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 के तहत रिपोर्ट करने वाली इकाई माने जाते हैं.