भारत नवंबर 2025 में दृष्टिहीन महिलाओं के टी20 क्रिकेट विश्व कप की करेगा मेजबानी
राजा रघुवंशी हत्याकांड : इंदौर में परिजनों और शहरवासियों ने निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों को फांसी देने की मांग
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर यूरोप में अपना अपराजेय अभियान जारी रखा
अहमदाबाद विमान हादसा : मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से फोन पर की बात
टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में केवल ममता बनर्जी की तस्वीरों का उपयोग करने का निर्देश
जब भूटान बना दुनिया का पहला तंबाकू-मुक्त देश, जानें ऐतिहासिक प्रतिबंध की पूरी कहानी
यूपी: फल-सब्जी विक्रेता बनकर ऑनलाइन 50 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
इजरायल के समर्थन में आए ये 15 मुस्लिम देश! परमाणु तबाही
मुख्यमंत्री मोहन यादव 16 जून को 'लाडली बहना योजना' की 25वीं किस्त जारी करेंगे

नए कानून से बेअसर रहेगा APMC का काम-काज, खत्म होगा एकाधिकार

केंद्रीय मंत्री रूपाला ने एपीएमसी (APMC) के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा.

केंद्रीय मंत्री रूपाला ने एपीएमसी (APMC) के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
Agriculture

One Country, One Market( Photo Credit : IANS)

One Country, One Market: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून से भले ही राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (APMC) कानून के तहत चलने वाली मंडियों के वजूद पर कोई असर न हो लेकिन इससे एपीएमसी का अधिकार क्षेत्र जरूर सीमित हो जाएगा. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कहते हैं कि नये कानून से एपीएमसी (APMC Act) के कामकाज पर असर नहीं होगा. केंद्रीय मंत्री रूपाला ने एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा. कृषि सुधार के नये कानून से एपीएमसी का सिर्फ अधिकार क्षेत्र सीमित होगा. मतलब कृषि उत्पाद बाजार में एपीएमसी का जो एकाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा.

Advertisment

यह भी पढ़ें: PNB ने अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए क्यों खरीदीं करीब डेढ़ करोड़ रुपये की महंगी कारें?, जानिए यहां

एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में जारी रहेगा मंडी शुल्क
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से न तो एपीएमसी एक्ट समाप्त होगा और न ही इससे संघीय व्यवस्था को कोई खतरा होगा. उन्होंने कहा कि एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में मंडी शुल्क जारी रहेगा और वहां उसी प्रकार कृषि उत्पादों का व्यापार होगा जिस प्रकार अब तक होता रहा है. केंद्रीय मंत्री 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020' के संदर्भ में बोल रहे थे. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020' और 'मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020' को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते सप्ताह इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी.

यह भी पढ़ें: रेल से करने जा रहे हैं सफर, पहले पढ़ लें IRCTC की ये सलाह

किसानों को उनकी उपज का वाजिब और लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से लाए गए इस नये कानून में किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी व वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किसानों का एपीएमसी की मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी गई है. नए कानून में एक देश - एक कृषि उत्पाद बाजार की संकल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों को किसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों में निर्बाध तरीके से अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है. कृषि बाजार कानून के जानकार बताते हैं कि इससे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उनको कृषि उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Alert! आज से इन चीजों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर 

रूपाला ने कहा, "देश में 80 फीसदी किसान छोटे जोत वाले हैं जो अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं, लेकिन अब वे एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसके लिए उनको कानूनी अधिकार मिल गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए दोनों अध्यादेश छोटे किसानों के लिए भी लाए गए हैं. कंट्रैक्ट फामिर्ंग के मसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो पहले से ही चल रही है लेकिन अब इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की गई है. साथ ही इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो. उन्होंने कहा कि इस कानून में थर्ड पार्टी को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर कोई बीज या कृषि प्रौद्योगिकी का जानकार है और निवेश करना चाहता है तो वह इस कानून के तहत करार करके शामिल हो सकता है.

Modi Government Agriculture Narendra Modi One Nation One Market APMC Market APMC Act cabinet meeting Delhi APMC Market farmers APMC Rabi Crop
      
Advertisment