RBI ने एक और सहकारी बैंक के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लगाया इतना जुर्माना
RBI का कहना है कि यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.
highlights
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ने पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शाखाएं खोली हैं
नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Limited), श्रीनगर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन करने के लिए 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI का कहना है कि यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.
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RBI की अनुमति के बगैर खोली शाखाएं
बता दें कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है. बता दें कि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए उसके सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ साथ यह पता चला है कि बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन किया है, क्योंकि बैंक ने आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शाखाएं खोली हैं.
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उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाई जाए. बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 के उल्लंघन उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है.
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