Uttar Pradesh: पोस्टर लगाने पर SC ने नहीं लगाई रोक

News Nation Bureau 12 March 2020, 03:14 PM

लखनऊ में सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले की तस्वीर लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के ऑडर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ अब ये मामला बड़ी बेंच के पास चला गया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान  बेंच ने यूपी सरकार के बैनर लगाने के फैसले को सही ठहराने के पीछे के आधार से जुड़े सवाल पूछे. जस्टिस ललित ने कहा, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, जो आपके बैनर लगाने के इस कदम का समर्थन करता हो. तुषार मेहता ने SC के पुराने फैसले कापुटटास्वामी फैसले का हवाला दिया. 

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