अमेरिका में माइग्रेशन पर स्थाई रोक लगाने से पीछे नहीं हट रहे ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र की अपील को किया खारिज

वाशिंगटन में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को अमेरिकी में प्रवेश ना देने के बाद चारों तरफ से घिर पुए हैं. अब उन्होंने तीसरी दुनिया के लोगों को अमेरिका में प्रवेश ना देने का आदेश दिया है.

वाशिंगटन में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को अमेरिकी में प्रवेश ना देने के बाद चारों तरफ से घिर पुए हैं. अब उन्होंने तीसरी दुनिया के लोगों को अमेरिका में प्रवेश ना देने का आदेश दिया है.

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Suhel Khan
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Photograph: (X@WhiteHouse)

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के प्रवासियों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है. वहीं संयुक्त राष्ट्र (UN) की कई एजेंसियां अमेरिका से प्रवासी शरणार्थियों के देश में आने की अनुमति जारी रखने की अपील कर रही हैं. इमें मानवाधिकार कार्यालय भी शामिल है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया. संयुक्त राष्ट्र की इस अपील के बीच ट्रंप तीसरी दुनिया से आने वाले प्रवासियों के प्रवेश को स्थाई रूप से रोकने पर अड़े हुए हैं.

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तीसरी दुनिया के देशों के शरणार्थियों को प्रवेश देना नहीं चाहते हैं ट्रंप

दरअसल, वशिंगटन में हुई आतंकी हमले के बाद से ट्रंप लगातार प्रवासियों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि तीसरी दुनिया के लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. बता दें कि तीसरी दुनिया के देशों में खासतौर से युद्धग्रस्त या आर्थिक रूप से कमजोर देश शामिल हैं. ऐसे में इन्हीं देशों से अमेरिका पहुंचने वाले लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लग दी है. 

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

इसे लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने प्रवासियों के अमेरिकी में प्रतिबंध लगाने  को सही कदम बताया. इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) की धारा 212 (एफ) का भी हवाला दिया.

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जानें क्या है आईएए की धारा (212 एफ)

बता दें कि आईएनए की धारा 212 (एफ) अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी आवेदक या आवेदकों के किसी भी वर्ग के प्रवेश को निलंबित करने का अधिकार देती है. यही नहीं इस धारा के तहत राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह आवेदकों के प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है. यह प्रतिबंध उस अवधि के लिए लागू किया जा सकता है, जब वह यह निर्धारित करने की जरूरत को समझें कि उस प्रवासी का प्रवेश संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए नुकसानदायक नहीं है.

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