होली के नाम पर युवकों ने लड़कियों को जबरन लगाया रंग, गंगा घाट से सामने आया वीडियो!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ उपद्रवी लोगों को घाट पर मौजूद लोगों पर जबरन रंग लगाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ उपद्रवी लोगों को घाट पर मौजूद लोगों पर जबरन रंग लगाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है.

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Ravi Prashant
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वायरल होली वीडियो Photograph: (instagram)

होली का त्योहार भारत में खुशियों और रंगों का प्रतीक माना जाता है, हर कोई होली के दिन रंगों में डूब जाता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होली के पवित्र रंगों को कलंकित करने की कोशिश करते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. यह वीडियो वाराणसी के घाटों से सामने आया है, जिसमें कुछ युवक होली के नाम पर बच्चियों और पर्यटकों पर जबरन रंग फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. खासकर वीडियो में बच्चियों पर गुलाल फेंके जाने की घटना ने लोगों का ध्यान खींचा है.

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बच्चियों पर फेंका गुलाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मनचले युवक पर्यटकों और घाटों पर होली मना रहे लोगों पर रंग फेंक रहे हैं. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये युवक वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए यह सब कर रहे थे. हालांकि, इस वीडियो को लेकर लोगों ने गुस्सा जताया है और इसे सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है.

 इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने निंदा कर रहे हैं और इसे गलत ठहरा रहे हैं. कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या होली के जश्न के दौरान इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देना उचित है?

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क्या युवकों के ऊपर हो सकती है कार्रवाई? 

वाराणसी प्रशासन इस घटना को लेकर सतर्क हो गया है और वीडियो की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अगर आरोप सही पाए गए, तो उन युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने इस घटना से पहले घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जानी चाहिए.

कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किसी पर बिना सहमति के रंग डालना, खासकर महिलाओं और बच्चों पर, यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और धारा 509 के तहत अपराध है.

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