UP: बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 विधानसभा में पास, मंदिर के विकास और चढ़ावे पर न्यास का होगा अधिकार

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास हो गया है. इस विधेयक के तहत बांके बिहारी मंदिर का चढ़ावा और संपत्ति अब न्यास समिति के अधिकार में होगी.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास हो गया है. इस विधेयक के तहत बांके बिहारी मंदिर का चढ़ावा और संपत्ति अब न्यास समिति के अधिकार में होगी.

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Deepak Kumar Singh
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास हो गया है. इस विधेयक के तहत बांके बिहारी मंदिर का सारा चढ़ावा और मंदिर से जुड़ी संपत्ति अब न्यास समिति के अधिकार में होगी. साथ ही, मंदिर के विकास और रखरखाव से जुड़े कार्य सरकार की योजनाओं के तहत किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को दर्शन और मंदिर परिसर में सुविधाएं बेहतर मिलें.

कॉरिडोर निर्माण को लेकर विवाद और समाधान

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मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती थी, ताकि भीड़ प्रबंधन आसान हो सके. लेकिन इस प्रस्ताव पर मंदिर से जुड़े गोस्वामी समाज ने आपत्ति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. कोर्ट ने कुछ समय के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी. इसके बाद सरकार और गोस्वामी समाज के बीच कई दौर की बातचीत हुई. कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सरकार ने संशोधन के साथ यह विधेयक सदन में पेश किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

बनारस और अयोध्या की तर्ज पर विकास

सरकार का मानना है कि बनारस और अयोध्या में कॉरिडोर का निर्माण सहमति के साथ हुआ, जिसके कारण वहां काम बिना किसी बड़े विवाद के पूरा हो गया. अब बांके बिहारी मंदिर में भी इसी तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और भीड़ से होने वाली दिक्कतें कम होंगी.

इस विधेयक के पास होने से न केवल मंदिर के विकास कार्य का रास्ता साफ होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है.

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