केंद्र सरकार ने बिना FASTag वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. अब अगर किसी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, तो टोल प्लाजा पर डबल टैक्स नहीं देना होगा.
केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत दी है. अब अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, तो भी आपको टोल पर डबल टैक्स नहीं देना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह नियम 15 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा.
क्या है नया नियम?
पहले अगर किसी वाहन में फास्ट टैग नहीं होता था या वह अमान्य होता था, तो वाहन चालक को टोल पर सामान्य शुल्क का दो गुना कैश में भुगतान करना पड़ता था. यह एक तरह की पेनल्टी (जुर्माना) थी. लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, अगर आप UPI (यूपीआई) से टोल टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 1.25 गुना शुल्क ही देना होगा.
उदाहरण से समझें- मान लीजिए किसी टोल प्लाजा पर सामान्य टोल फीस ₹100 है. पहले अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं होता, तो आपको ₹200 देने पड़ते थे. लेकिन अब अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको केवल ₹125 ही देने होंगे.
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह फैसला टोल सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है. इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, कैश लेनदेन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा, और टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी. मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी और लोगों को तेजी से यात्रा करने में सुविधा मिलेगी.
टोल प्लाजा पर समय और ईंधन की बचत
फास्ट टैग के कारण पहले ही देश में 98% तक डिजिटल टोल भुगतान होने लगा है. अब यूपीआई से भुगतान की सुविधा आने के बाद शेष वाहन चालक भी डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ेंगे. इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें कम होंगी, यात्रियों का कीमती समय बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी.
डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम
सरकार का यह संशोधन भारत में तकनीकी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाएगा. यह न सिर्फ टोल प्लाजा पर लेनदेन को आसान करेगा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
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