FasTag के बिना भी बच जाएगा टोल टैक्स, अपनाएं ये तरीका

चार पहिया वाहन चालकों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाते वक्त टोल टैक्स चुकाना होता है. फास्टैग से टोल टैक्स आधा लगता है, जिनके पास फास्टैग नहीं होता उन्हें दोगुना चुकाना होता है. अब बिना फास्टैग के भी आप आधा टैक्स चुका सकते हैं.

चार पहिया वाहन चालकों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाते वक्त टोल टैक्स चुकाना होता है. फास्टैग से टोल टैक्स आधा लगता है, जिनके पास फास्टैग नहीं होता उन्हें दोगुना चुकाना होता है. अब बिना फास्टैग के भी आप आधा टैक्स चुका सकते हैं.

author-image
Dheeraj Sharma
New Update
You can cross toll at half Tax even without FasTag adopt this method

NHAI Fastag Rules: FasTag को लेकर आमतौर पर कोई वाहन चालक सतर्क रहता है. खास तौर पर वह वाहन चालक जिन्हें ज्यादातर टोल से गुजरना होता है. यानी शहर-शहर घूमने वालों के लिए फास्ट टैग की सुविधा काफी काम की है. क्योंकि इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पैसों की भी बचत होती है. दरअसल अगर आपकी कार में फास्ट टैग नहीं लगा है तो आपको टोल रोड पर दोगुना टोल टैक्स देना होता है. उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगा है तो आपको टोल टैक्स के लिे 100 रुपए चुकाना होंगे लेकिन अगर फास्ट टैग नहीं है तो आपको इसके लिए 200 रुपए चुकाना होगा.

Advertisment

अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कार में फास्ट टैग नहीं है तो घबराइए नहीं क्योंकि हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप बिना फास्ट टैग के भी आधा ही टोल टैक्स दे सकेंगे. आइए जानते हैं क्या है तरीका. 

यह भी पढ़ें - रक्षाबंधन पर सरकार ने दिया अनोखा गिफ्ट- खबर लगते ही खुशी से नाच उठे किसान

चार पहिया वालों को चुकाना होता है टोल टैक्स

दरअसल जब भी कोई चार पहिया वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है या तो उसे टोल टैक्स चुकाना होता है. कई बार यह टैक्स एक्सप्रेसवे पर भी चुकाना होता है जहां आपको सिर्फ शहर बदलना होता है लेकिन फिर आपको टैक्स देना पड़ता है. 
टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग का यूज होता है. इसका मकसद लोगों के समय और धन की बचत करना है. 

ऐसे नहीं चुकाना होगा डबल टोल टैक्स

अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना होता है. ये नेशनल हाइवे का नियम है. लेकिन अब एक तरीका है जिसके जरिए आपको दोगुना टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसके लिए आपको टोल प्लाजा पर ही एक प्रीपेड टच एंड ग्रो कार्ड बनवाना होगा. इसके जरिए आप जब भी टोल टैक्स से गुजरेंगे आपको अपना कार्ड पंच कराना होगा और आप आधे टोल टैक्स से ही अपनी यात्रा कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें - किराए के मकान को कहें बाय-बाय, अब मात्र सवा लाख में मिल रहा सरकारी घर, जानें आवेदन की लास्ट डेट

FastagNHAI Utility News FASTag at Home Fastag new rules FASTag News Latest Utility News FASTAG Free fastag
Advertisment