बैंक डूबने के बाद आपके जमा पैसे का क्‍या होता है? जानें न‍ियम

हमारे द‍िमाग में अक्‍सर यह सवाल आता है क‍ि अगर बैंक ही डूब जाए तो फ‍िर आपके पैसे का क्‍या होता है, इस बारे में न‍ियम क्‍या हैं और क्‍या हमारा पैसा हमारे पास वापस लौटकर आ सकता है, कुछ इन्‍हीं सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं. 

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Shyam Sundar Goyal
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बैंक डूबने के बाद आपके जमा पैसे का क्‍या होता है? जानें न‍ियम Photograph: (social media)

आज के ऑनलाइन के दौर में हम ज्‍यादातर पैसा बैंकों में रखते हैं. वैसे तो हमारा पैसा बैंक में सुरक्ष‍ित रहता ही है लेक‍िन अगर बैंक ही डूब जाए तो फ‍िर आपके पैसे का क्‍या होता है, इस बारे में न‍ियम क्‍या हैं और क्‍या हमारा पैसा हमारे पास वापस लौटकर आ सकता है, कुछ इन्‍हीं सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं. 

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दरअसल, अगर आपका पैसा किसी बैंक में फंसा है तो चिंता न करें, क्योंकि आपका अधिकांश पैसा RBI की सहायक कंपनी DICGC के तहत सेफ रहता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बैंक, आपकी जमा की गई लगभग सभी प्रकार की जमाराशियों को कवर करता है. इसमें सेविंग, फिक्स्ड, करंट (current ) और रिकरिंग (recurring) डिपॉजिट शामिल होते हैं.

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5 लाख रुपये तक होते हैं वापस 

अब अगर बैंक डूब जाता है तो आपको क‍ितना पैसा म‍िलेगा? इसका सीधा जवाब है क‍ि प्रत्येक जमाकर्ता को प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है. यह सीमा एक ही बैंक में रखे गए सभी अकाउंट में रखी गई कुल राशि पर लागू होती है. यदि आपके पास एक ही बैंक में एक से अधिक अकाउंट  हैं, तो भी कुल बीमा कवर 5 लाख रुपये तक ही रहता है. 5 लाख रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं. अगर आपका कुल बैलेंस 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो बैंक के डूबने की स्थिति में सिर्फ 5 लाख रुपये ही वापस होंगे और बाकी रकम लिक्विडेशन प्रोसेस पर निर्भर करती है. 

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इस तरह पा सकते हैं ज्‍यादा पैसे वापस 

अगर आपके पास अलग-अलग बैंकों में अकाउंट हैं तो बीमा लिमिट प्रत्येक अकाउंट पर अलग-अलग लागू होती है. अगर आपका पैसा अलग-अलग बैंक में है तो आप हर बैंक में आप 5 लाख रुपये लिमिट तक का पैसा बचा पाएंगे मतलब इतना पैसा तो आपका बैंक डूबने के बाद भी सुरक्ष‍ित रहता है.  

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इस तरह के जमा पैसे पर नहीं म‍िलता एक भी पैसा 

यह तो रही बैंक डूबने पर आम कस्‍टमर की कहानी लेक‍िन विदेशी सरकारों के जमा, केंद्र/राज्य सरकारों के जमा, इंटर-बैंक ट्रांजेक्शन से जमा, सहकारी बैंकों में जमा और भारत के बाहर संचालित बैंकों में जमा पैसे वापस नहीं होते हैं. इस तरह की रकम DICGC के तहत बीमा में कवर नहीं होती हैं.

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