अपने मन का स्‍लोगन नंबर प्‍लेट पर ल‍िखवाया तो फाइन से हल्‍की हो जाएगी जेब

जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी गाड़‍ियां द‍िखाई दे जाती हैं ज‍िसमें जात‍ि, नाम, पद, धर्म या अजीबोगरीब स्‍लोगन ल‍िखे रहते हैं. क्‍या आपको पता है क‍ि यह गलत होता है और इसके ल‍िए आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है.

जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी गाड़‍ियां द‍िखाई दे जाती हैं ज‍िसमें जात‍ि, नाम, पद, धर्म या अजीबोगरीब स्‍लोगन ल‍िखे रहते हैं. क्‍या आपको पता है क‍ि यह गलत होता है और इसके ल‍िए आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है.

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Shyam Sundar Goyal
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Utility news: कभी-कभी हमें लगता है क‍ि हम ही भगवान हैं और जब हम गाड़ी लेते हैं तो नंबर प्‍लेट पर नंबरों की जगह अजीबोगरीब स्‍लोगन ल‍िखवा लेते हैं. क्‍या आपको पता है क‍ि इसके ल‍िए क‍ितना फाइन आपको चुकाना होता है. इसी बारे में हम आगे जानते हैं.

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दरअसल, जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी गाड़‍ियां द‍िखाई दे जाती हैं ज‍िसमें जात‍ि, नाम, पद, धर्म या अजीबोगरीब स्‍लोगन ल‍िखे रहते हैं. क्‍या आपको पता है क‍ि यह गलत होता है और इसके ल‍िए आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. कहीं क‍िसी गाड़ी पर गुर्जर ल‍िखा होता है तो क‍िसी गाड़ी पर जाट. क‍िसी गाड़ी के नंंबर इस तरह ल‍िखे होते हैं क‍ि दारू जैसा शब्‍द बन जाता है तो कुछ नंबर ऐसे ल‍िखे होते हैं क‍ि Love जैसे शब्‍द बन जाते हैं. इन पर एक्‍शन क्‍या होता है? 

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हो सकता है बड़ा एक्‍शन 

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक, अपने वाहनों पर इस तरह की चीजें लिखवाना गैर-कानूनी है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चलाने वाले पर फाइन लगाने का एक्‍शन ले सकती है. इसके अलावा ट्रैफ‍िक के न‍ियमों के अनुसार, गाड़ी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, उस पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए. इसके अलावा क‍िसी ड‍िपार्टमेंट या पोस्‍ट का नाम भी ल‍िखना गैरकानूनी है. इतना ही नहीं, यद‍ि आपने गाड़ी में क‍िसी भी प्रकार का अश्‍लील स्‍टीकर लगाया तो भी फाइन लग सकता है. 


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क‍ितना होता है चालान 

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 192 के मुताबिक, वाहनों पर जाति-धर्म से जुड़े शब्द, स्टिकर चिपकाने, तस्वीर लगाने या नंबर प्लेट गाइडलाइन के अनुरूप न होने पर 5 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. अगर आपने दोबारा यह गलती की तो 1 साल तक की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. 

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