Utility News: दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो सड़कों पर लगे कैमरे आपकी इस हरकत को कैद कर लेते हैं और फिर आपके पास ट्रैफिक चालान आता है. कई चालान तो ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं या फिर उसमें कुछ मिस्टेक भी होती है. अब दिल्ली में अपने ट्रैफिक चालान को जीरो या कम करवाने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा.
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को निपटाने के लिए स्पेशल शाम की कोर्ट लगाने का ऐलान किया है. 20 दिसंबर को दिल्ली की जिला अदालतों में लगाई जाएंगी. इसकी टाइमिंग शाम 5 बजे से 7 बजे होगी. यहां जाकर आप बकाया ट्रैफिक चालान को एक झटके में खत्म करवा सकते हैं.
यहां लग सकती हैं स्पेशल अदालतें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये स्पेशल शाम की अदालतें कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलाई जाएंगी. इसमें शामिल होने के लिए आपको पहले से कोर्ट का समय लेना होगा.
यह भी पढ़ें: 'UP के नौजवान इजरायल में खून बहा रहे हैं, कांग्रेस नेत्री संसद में बैग लेकर घूम रही हैं'...CM Yogi की दहाड़
कैसे होता है चालान कम
जैसे आपका चालान 2 हजार रुपये है तो आप इस गलती के लिए कोर्ट से माफी मांग सकते हैं या कोर्ट में चालान कम करने का निवेदन कर सकते हैं. कोर्ट अपने हिसाब से चालान 1000 रुपये, 500 रुपये या फिर पूरी तरह जीरो कर सकता है. चालान कम करना पूरी तरह से जज पर निर्भर करता है.
यह भी पढ़ें: IRCTC के इस प्लान से हो जाएगी बल्ले-बल्ले, इतना सस्ता है वियतनाम और कंबोडिया का शानदार पैकेज
कोर्ट में अपॉइंटमेंट लेने का तरीका
अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर विजिट करना होता है. इसके बाद आपको गाड़ी का नंबर और कैप्चा भरना होगा. फिर चालान और नोटिस प्रिंट करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करना होता है. इस पर क्लिक करते ही आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित वर्चुअल कोर्ट चलान और नोटिस प्राप्त हो जाएंगे.
यह भी पढ़ें: बार-बार KYC के झंझट से मिलेगी निजातनजप...CKYC आने वाली है इतने काम