रेलवे का ऑनलाइन जनरल ट‍िकट इतने घंटे बाद हो जाता है बेकार, पकड़े गए तो टीटी लगा देगा भारी पैनल्‍टी

अगर आप जनरल ट‍िकट ऑनलाइन लेने के बावजूद समय से सफर नहीं कर पाते हैं तो आपकी ट‍िकट कैंस‍िल ही मानी जाएगी. इस तरह आप ट‍िकट होते हुए भी ब‍िना ट‍िकट माने जाएंगे और पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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Shyam Sundar Goyal
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रेलवे का ऑनलाइन जनरल ट‍िकट इतने घंटे बाद हो जाता है बेकार, पकड़े गए तो टीटी लगा देगा भारी पैनल्‍टी Photograph: (Social Media )

आरक्ष‍ित ड‍िब्‍बे में यात्रा करने के ल‍िए ज्‍यादा क‍िराया चुकाना होता है तो वहीं उसके ल‍िए मारामारी भी ज्‍यादा रहती है. ऐसे में ज‍िन लोगों के पास ज्‍यादा पैसा नहीं है, वह ट्रेन के सामान्‍य कोच में यात्रा करता है. यही कारण है क‍ि रेलवे के ट‍िकट काउंटर पर जनरल ट‍िकट लेने के ल‍िए हमेशा भीड़ ही लगी रहती है. 

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भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के ल‍िए भी ऑनलाइन ट‍िकट की व्यवस्‍था की है. लोग अपने मोबाइल से यूटीएस के माध्‍यम से ट्रेन के जनरल कोच का ट‍िकट बुक करा सकते हैं लेक‍िन इसमें एक बड़ी शर्त रहती है. ट‍िकट खरीदने के 3 घंटे बाद यह ट‍िकट एक्‍सपायर हो जाता है. तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाह‍िए क‍ि इस तरह ट‍िकट बुक करने के बाद आपको इतने समय में ही यात्रा शुरू कर देनी होती है.  

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टाइमली सफर नहीं क‍िया तो माने जाएंगे ब‍िना ट‍िकट 

और अगर आप जनरल ट‍िकट ऑनलाइन लेने के बावजूद समय से सफर नहीं कर पाते हैं तो आपकी ट‍िकट कैंस‍िल ही मानी जाएगी. इस तरह आप ट‍िकट होते हुए भी ब‍िना ट‍िकट माने जाएंगे और पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है और जहां आप पकड़े जाते हो, वहां तक के ट‍िकट रेट का पैसा भी देना होता है. 

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इस तरह करें ऑनलाइन ट‍िकट बुक 

यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं. टिकट की बुकिंग पर, उसे अन्य टिकटों के जानकारी के साथ बुकिंग आईडी मिलेगी.  बुकिंग का विवरण बुकिंग हिस्ट्री में भी उपलब्ध होगा. बुकिंग आईडी को एक एसएमएस के माध्यम से भी बताया जाता है. पेपर टिकट बुकिंग करने के बाद, यात्री किसी भी एटीवीएम पर अपना रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी दर्ज करके टिकट प्रिंट करने के लिए स्टेशन जा सकते हैं. वहां से वह प्र‍िंटेड ट‍िकट लेता है, तभी उसकी यात्रा वैध मानी जाती है.  

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