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मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत, देखें लिस्ट

आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बनवा सकते हैं. कॉलेज में एडमिशन या सरकारी नौकरी के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है.

Updated on: 25 Jan 2022, 02:25 PM

highlights

  • आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र से बन सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • किसी राज्य में पिछले 15 साल से रह रहे हैं तो आप मूल निवास प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं

नई दिल्ली:

मौजूदा समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), वोटर कार्ड (Voter Card) समेत कई अन्य अहम डॉक्यूमेंट हैं जिनकी सरकारी या फिर निजी कामों के लिए बहुत जरूरत पड़ती है. इन अहम डॉक्यूमेंट के बगैर आपके बेहद जरूरी काम अटक सकते हैं. इन्हीं अहम कागजात में से एक है मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate). मूल निवास प्रमाणपत्र सभी व्यक्तियों के पास होना जरूरी है. अगर आप किसी राज्य में पिछले 15 साल से रह रहे हैं तो आप मूल निवास प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं.

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हालांकि अगर आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कॉलेज में एडमिशन या सरकारी नौकरी के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है. आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बनवा सकते हैं. डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. 

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आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता है. इसके अलावा आपको दो से तीन पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ेगी.