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सिम कार्ड से फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, हर 6 महीने में होगा वैरिफिकेशन, जानें नए नियम

नियमों के मुताबिक अब टेलिकॉम कंपनी (Telecom Companies) को किसी भी कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जाएगी. यही नहीं हर 6 महीने में कंपनी का वैरिफिकेशन भी किया जाएगा.

Updated on: 21 Jul 2020, 01:59 PM

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सिम कार्ड (Sim Card) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियमों के तहत दूरसंचार विभाग ने बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहकों के सिम कार्ड वैरिफिकेशन (Sim Card Verification) के नियमों को कड़ा कर दिया है. नियमों के मुताबिक अब टेलिकॉम कंपनी (Telecom Companies) को किसी भी कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जाएगी. यही नहीं हर 6 महीने में कंपनी का वैरिफिकेशन भी किया जाएगा.

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कंपनी के सिम कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा बढ़ने की वजह से सरकार ने लिया फैसला
बता दें कि कंपनियों के नाम पर जारी होने वाले सिम कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा बढ़ने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच कराई जाएगी. गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों के सिम वैरिफिकेशन के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया था. इसके तहत टेलिकॉम कंपनियों के ऊपर अब किसी भी छोट गलती के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना अब नहीं लगेगा. बता दें कि सरकार ने ग्राहक वैरिफिकेशन के नियमों को पालन नहीं करने की वजह से टेलिकॉम कंपनियों के ऊपर अबतक 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा चुकी है.

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कंपनी की लोकेशन का हर 6 महीने में होगा वैरिफिकेशन

नए नियमों के मुताबिक कंपनी की लोकेशन का हर 6 महीने में वैरिफिकेशन किया जाएगा. वैरिफिकेशन के दौरान कंपनी का लॉन्गीट्यूड और लॉटीट्यू़ड की जानकारी को एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा. यही नहीं कंपनी की ओर से किस कर्मचारी को कनेक्शन दिया गया है उसकी जानकारी भी साझा करनी होगी. जानकारी के मुताबिक नए नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है. नए नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.