PM Shram Yogi Maandhan Pension Scheme: सिर्फ 2 रुपये बचाकर आपको मिलेगी 36,000 रुपये की पेंशन, जानिए कैसे करें अप्लाई
PM Shram Yogi Maandhan Pension Scheme: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया है. निवेशक को इस योजना के तहत हर महीने कुछ पैसा निवेश करना होगा.
highlights
- सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया
- सरकार इस योजना के जरिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देती है
नई दिल्ली:
PM Shram Yogi Maandhan Pension Scheme: भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana-PM-SYM) के जरिए आप हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन (Pension Scheme) पा सकते हैं. मतलब रोजाना सिर्फ करीब 2 रुपये की बचत करते हर महीने 3 हजार रुपये यानी सालाना 36 हजार रुपये की पेंशन पा सकते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम करने वालों लोगों के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया है. आइए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं.
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क्या है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया है. निवेशक को इस योजना के तहत हर महीने कुछ पैसा निवेश करना होगा. सरकार इस योजना के जरिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर निवेशक को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन की गारंटी देती है. इस योजना के जरिए निवेशक को जीवन भर पेंशन मिलता है. गौरतलब है कि इस योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार की ओर से भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान किया जाता है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की खास बातें
- 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा, सरकार भी उतना ही योगदान करेगी
- 60 वर्ष पूरा होने पर 3 हजार रुपये की पेंशन आजीवन मिलनी शुरू हो जाएगी
- आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी
- पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कोई पेंशन या एक-मुश्त राशि की सुविधा नहीं
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ कैसे उठाएं
खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा मंथली इनकम 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर या करदाता नहीं होना चाहिए. पात्र व्यक्ति का EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए. साथ ही इस योजना का फायदा लेने के लिए सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है. पात्र व्यक्ति के पास योजना का फायदा लेने के लिए बचत खाता (Savings Bank Account) भी होना अनिवार्य है.
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मानधन योजना में कितने निवेश की जरूरत
अगर आप 18 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 55 रुपये निवेश जरूरी है. वहीं अगर आप 29 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर माह 100 रुपये का निवेश करना होगा. इसके अलावा आप 40 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा. सब्सक्राइबर का अंशदान उसके बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा. पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी.
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