31 दिसंबर तक जरूर भर दें ITR, छूटने पर चुकाना होगा भारी जुर्माना
ITR File Deadline: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर भरने का अंतिम मौका दिया है. जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 निर्धारित है.
highlights
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर तक दिया टैक्सपेयर्स को अंतिम मौका
- डिपार्टमेंट दे चुका है अब तक दो मौके,इससे पहले 31 जुलाई थी लास्ट डेट
- एसेसमेंट ईयर के लिए अधिसूचित आईटीआर फॉर्म किया गया जारी
नई दिल्ली :
ITR File Deadline: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर भरने का अंतिम मौका दिया है. जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 निर्धारित है. यदि आप इस बार आईटीआर फाइल करने में चूक जाते हैं तो नुकसान से नहीं बचा जा सकता है. क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जुर्माना वसूलेगा. आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-2023, जिसे असेसमेंट ईयर 2023-2024 के रूप में भी जाना जाता है. उसके आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है.
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इन लोगों को मिला मौका
आपको बता दें कि जिस भी टैक्स पेयर्स ने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है. ऐसे सभी करदाता 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. जिनमें व्यक्ति, निगम, ऑडिट कराने वाले और ऑडिट नहीं कराने वाले सभी शामिल हैं. यदि इस बार भी आप आईटीआर करने में आप चूक जाते हैं तो जुर्माना राशि देने के बाद ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक जो भी टैक्सपेयर्स इस बार चूक जाएंगे, उन्हें फिक्स 5000 रुपए जुर्माना देना होगा.साथ ही जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है उन्हें सिर्फ 1000 रुपए ही जुर्माने के रूप में जमा करना होगा..
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देना पड़ सकता है ब्याज
जानकारी के मुताबिक, यदि कोई टैक्सपेयर अपना रिटर्न देर से दाखिल करता है तो आयकर डिपार्टमेंट उसके लिए भी नियम बनाए हैं. ऐसे टैक्सपेयर्स को धारा 234A के तहत ब्याज लिया जाएगा. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस ब्याज की गणना अनपेड टैक्स की राशि पर हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से की जाती है.आपको बता दें कि संबंधित एसेसमेंट ईयर के लिए अधिसूचित आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके ही आईटीआर दाखिल करना होगा. अभी आपके पास पूरे 15 दिनों से ज्यादा का टाइम है. इसलिए समय से आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
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