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अब मकान मालिक नहीं वसूल पाएंगे किराएदारों से अधिक बिजली बिल, मोदी सरकार ला रही नया बिल

अब किरायेदारों से अधिक बिजली बिल (Electricity Bill) वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा कसने जा रहा है. केंद्र सरकार जल्द ही एक नया मसौदा तैयार करने जा रही है.

Updated on: 21 Sep 2020, 02:36 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार (Central Government) बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए एक नया कानून ले कर आने वाली है. देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों (Rights of Consumers) की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने नया मसौदा तैयार कर लिया है. नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा. खास बात यह है कि इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों (Land lords) पर भी शिकंजा कसने की बात की गई है. केंद्र सरकार के इस नए मसौदे के बाद ऐसे मकान मालिकों पर कार्रवाई हो सकेगी जो अपने किराएदारों से अधिक बिल वसूलते हैं. 

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बिजली बेचने को किसी को अधिकारी नहीं
केंद्र सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबित यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है.

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ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. नए बिल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है. केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अक्सर यह सुनने को मिलता है कि मकान मालिक किरायेदारों से प्रति मीटर सरकार द्वारा तय रेट से 3 से 5 रुपये ज्यादा वसूलते हैं. मकान मालिक किरायेदारों के लिए सब मीटर लगा कर प्रति यूनिट 10 रुपये वसूलते हैं. इसी को ध्यान में रख कर नए मसौदे में विनियामक आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

किरायेदारों को मिलेंगे बिजली के कनेक्शन
नए मसौदे के तहत किराएदार भी अलग से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे. किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे. अलग मीटर लगाने पर किराएदार निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके लिए किरायेदारों को भी मीटर रेंट देना अनिवार्य होगा. नए मसौदे को लेकर ऊर्जा मंत्रालय 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं.