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Life Certificate Deadline: 28 फरवरी से पहले निपटा लीजिए ये काम, नहीं तो होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

Life Certificate Deadline: पेंशनभोगी इंडियन बैंक्‍स एसोसिएशन (IBA) के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

Updated on: 21 Feb 2022, 04:04 PM

highlights

  • जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है
  • स्मार्टफोन के जरिए भी घर बैठे जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट



नई दिल्ली:

अगर आप भी भारत सरकार के पेंशनधारक हैं तो तय डेडलाइन से पहले जल्दी अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करवाना दीजिए. ऐसा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है. बता दें पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गयी है. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन (Pension) को जारी रखा जाता है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों को यह विशेष छूट दी है जिसके तहत अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया है. इससे पहले अंतिम तारीख 30 नवंबर 2021 थी.

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कैसे जमा कर सकते हैं Life Certificate
तय समयसीमा से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है. इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र के पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/पर जाना होगा. पोर्टल पर जाकर जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा UDAI द्वारा मान्य फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना जरूरी है. स्मार्टफोन के माध्यम से ऐप में बताए गए तरीकों को फॉलो कर जीवन प्रमाण घर बेठे ही जमा किया जा सकता है. राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से पेंशन हासिल कर रहे लोग 31 दिसंबर तक खुद बैंक शाखाओं में जाकर या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली के जरिए प्रमाणपत्र (Pensioners Life Certificate) जमा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए  कोरोन के नियमों का पालन किया जाए.

सर्टिफिकेट जमा करने के मिलते हैं कई विकल्प
पेंशनभोगी इंडियन बैंक्‍स एसोसिएशन (IBA) के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इन बैंकों में भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक पेंशनभोगियों को यह सुविधा देते हैं.

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पेंशनभोगियों को हर साल जमा करना होता है जीवन प्रमाण पत्र
पेशन पाने वाले लोगों को हर साल 30 नवंबर तक अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन का अनुचित प्रयोग रोकने के उद्देश्य से सरकार हर साल प्रमाण पत्र की मांग करती है.