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Indian Railway-IRCTC: रेलवे का यह नियम तोड़ा तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा

Indian Railway-IRCTC: रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

Updated on: 12 Jan 2021, 09:45 AM

नई दिल्ली:

Indian Railway-IRCTC: अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे (Indian Railway Alert) के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें. रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

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 रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना
रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. रेलवे एक ट्वीट के जरिए यह अलर्ट जारी किया है. रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सब-वे का प्रयोग करना ही उचित है. इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें. यह रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए.

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रेल पटरियों के पास बच्चों को नहीं खेलने दें
रेलवे का कहना है कि रेल पटरियों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए और ना ही रेल पटरियों के पास अपने बच्चों को खेलने दें. रेल पटरियों को पार करते समय हेडफोन और ईयरफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए. रेल पटरियों के आस-पास हेडफोन और ईयरफोन का प्रयोग करने की वजह से जान का जोखिम हो सकता है.