चेक से पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाएं, ये नहीं करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है.

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Dhirendra Kumar
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Cheque Payment Rule

चेक (Cheque) ( Photo Credit : NewsNation)

अगर आप चेक (Cheque) के जरिए भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. दरअसल, अब किसी संस्ता या व्यक्ति को चेक जारी करने से पहले ज्यादा सावधान होने की जरूरत पड़ेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं और यह बदलाव 1 अगस्त 2021 से लागू हो गया है. जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है. बता दें कि आरबीआई का नया नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों के ऊपर लागू होगा.

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अवकाश के दिन भी क्लियर हो जाएगा चेक 
नए नियम के तहत अवकाश के दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा. हालांकि अब चेक क्लियरेंस में कम समय लगेगा लेकिन इसी के साथ ग्राहकों को ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है. मतलब यह है कि अब अवकाश के दिन भी चेक क्लियर हो जाएंगे इसलिए पहले के मुकाबले ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है. ग्राहकों को चेक के क्लियरेंस के लिए अकाउंट में बैलेंस को मेनटेन रखना होगा. अगर अकाउंट में बैलेंस मेनटेन नहीं रहेगा तो ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.  

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NACH क्या है 
एनएसीएच का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (National Automated Clearing House-NACH) है. देश में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India-NPCI) के द्वारा NACH को संचालित किया जाता है. बता दें कि NACH के जरिए आमतौर पर बल्क पेमेंट किया जाता है. NACH के जरिए कंपनियां और आम आदमी अपनी हर महीने की पेमेंट को आसानी से और बगैर किसी चिंता के पूरा करते हैं. बिना किसी टेंशन के पूरा कर लेते है.

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HIGHLIGHTS

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने NACH को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया
  • RBI का नया नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों के ऊपर लागू होगा
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