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शहर बदलें या घर, अब आसानी से कर पाएंगे Ration card ट्रांसफर

अगर आप किराए पर रहते हैं या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने जा रहे हैं तो राशन कार्ड को ट्रान्सफर करने की चिंता छोड़ दें. आज हम आपको राशन card ट्रांसफर करने के बेहद ही आसान तरीके बताने जा रहे हैं.

Updated on: 06 Aug 2021, 10:32 AM

highlights

  • राशन card ट्रांसफर करने के लिए फ़ूड ऑफिस में विजिट करें. 
  • एड्रेस प्रूफ और एप्लीकेशन फी के साथ अन्य दस्तावेज करें जमा. 

नई दिल्ली :

राशन कार्ड (Ration card) को राज्य सरकार (State government) द्वारा जारी किया जाता है. यह देश में पहचान (identity) और राष्ट्रीयता (nationality) का काफी अहम दस्तावेज माना जाता है. अगर आप राशन कार्ड को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अधिकार क्षेत्र में जरूरी फूड ऑफिस पर जाना होगा जहां आपको ट्रांसफरेशन के लिए एक लिखित आवेदन भरना होगा, जिसके साथ एड्रेस प्रूफ और ऐप्लिकेशन फीस (Address proof and application fee) जमा करनी होगी. उसके बाद ही ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू होगा. आइये विस्तार से जानते हैं पूरा प्रोसेस.   

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जरूरी दस्तावेज
- ऐप्लिकेंट के तीन पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
- रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर:-
1. सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा जारी आइडेंटिटी प्रूफ (identity proof)
2. ऐप्लिकेंट के नाम पर लेटेस्ट टेलीफोन बिल (latest telephone bill)
3. ऐप्लिकेंट के नाम पर लेटेस्ट LPG रिसिप्ट
4. वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)
5. वैलिड पासपोर्ट (Passport)
6. वोटर आईडी कार्ड
7. अगर आपका अपना घर है तो लेटेस्ट टैक्स पेड रिसिप्ट (tax paid receipt)
8. इलेक्ट्रॉल रोल की सूची
9. अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो लेटेस्ट रेंट रिसिप्ट. रिसिप्ट में मालिक का नाम और पूरा पोस्टल एड्रेस साफ नजर आना चाहिए.
10. इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जो कि ऐप्लिकेंट के रेजिडेंस को साबित कर सकता है.

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अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास पहले से ही एक दूसरे स्थान का राशन card मौजूद है तो पहले वाले स्थान से सरेंडर सर्टिफिकेट (surrender certificate) जमा करें. क्योंकि उसके बाद ही आपको राशन कार्ड नए स्तर पर जारी किया जाएगा. नया राशन कार्ड जारी करने के लिए BPL कार्ड के लिए 5 रुपये फीस, APL कार्ड के लिए 10 रुपये फीस है. वहीं कम्प्यूटराइज्ड कार्ड जारी करने के लिए 45 रुपये फीस है. देश के सभी राज्यों में रहने वाले प्रत्येक परिवार राशन कार्ड बनवा सकते हैं. परिवार के मुखिया और पति या पत्नी आवेदन जमा करवा सकते हैं.

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इसके अलावा बता दें कि राशन कार्ड को तीन प्रकारों में जारी किया जाता है. पहला, वाइट कार्ड: यह उनके लिए जारी किया जाता है, जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से अधिक होती है. दूसरा, ऑरेंज कार्ड: यह उनके लिए जारी किया जाता है, जिनकी सालाना इनकम 50 हजार से 1 लाख के बीच होती है. और तीसरा, यलो कार्ड: यह उनके लिए जारी किया जाता है, जिनकी सालाना इनकम 15 हजार से कम होती है. यह BPL धारकों के लिए जारी होता है.