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1 जनवरी से बदलने जा रहे आम जिदंगी से जुड़े ये नियम, जान लें अभी से ही

आम आदमी से जुड़े ऐसे लगभग दस नियम हैं, जो साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे.

Updated on: 21 Dec 2020, 09:45 AM

नई दिल्ली:

आता नया साल अपने साथ कई बदलाव भी लेकर आ रहा है. आम आदमी से जुड़े ऐसे लगभग दस नियम हैं, जो साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे. इन नियमों में चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम और जीएसटी रिटर्न हुए बदलाव शामिल हैं. ऐसे में आम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि वे 1 जनवरी से होने जा रहे इन सभी बदलावों के बारे में जान लें. इससे आप सभी नुकसान उठाने से बच जाएंगे. ये नियम हैं...

चेक पेमेंट सिस्टम
1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे. सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा के भुगतान पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा. हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं. चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसेमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है.

कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसजेक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की सीमा 2 हजार से बढ़ाकर ​​5 हजार रुपये कर दी है. यह बदलाव 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये तक के पेमेंट्स के लिए अब पिन नहीं डालना होगा.

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महंगी हो जाएंगी कारें
ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा. अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ और एमजी मोटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं.

फास्टैग अनिवार्य
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है. बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा. फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80 परसेंट लाइनों को फास्टैग और 20 परसेंट लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है.

लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा जीरो
अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं, तो अब इसके लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा. बिना जीरो लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा.

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म्यूचुअल फंड निवेश के भी बदले नियम
सेबी ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा, जो अभी न्यूनतम 65 फीसदी है. सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा. फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा. वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा.

यूपीआई  पेमेंट में बदलाव
1 जनवरी 2021 से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा. थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे एप पर एक्सट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह निर्णय लिया गया है.

जीएसटी रिटर्न के नियम बदले
छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी. नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे. इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरना होगा.

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सरल जीवन बीमा पॉलिसी
1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे. आईआरडीएआई ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा पेश करने को कहा है. बता दें आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है.

कुछ फोन में वॉट्सएप नहीं करेगा काम
1 तारीख के बाद कुछ एंड्रायड और आईओएस फोन पर वॉट्सएप काम करना बंद कर सकता है. कंपनी ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर वॉट्सएप काम नहीं करेगा.