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FASTag पर वाहन चालकों को 15 फरवरी से क्‍यों PNB दे रहा है खास चांस 

फास्टैग के बिना वाहन चलाया, तो 15 फरवरी से भरना होगा दोगुना टोल टैक्स,इससे बचने के लिए 15 फरवरी से PNB दे रहा है खास मौका

Updated on: 14 Feb 2021, 12:41 PM

highlights

  • सोमवार ,15 फरवरी से सिर्फ FASTag से ही टोल टैक्स का भुगतान
  • अब आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग की बुकिंग PNB के जरिए कर सकते हैं
  • ऑनलाइन भी कर सकते हैं Apply.

नई दिल्ली:

देशभर के टोल प्लाजा पर सोमवार,15 फरवरी 2021 से टोल भरने के लिए NSTC FASTag (फास्टैग) जरूरी है. अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि बगैर फास्टैग के वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएग. सरकार की इस नीति को ध्‍यान में रखते हुए सरकारी बैंक PNB (Punjab National Bank) अपने ग्राहकों के लिए एक और खास सुविधा लेकर आया है. PNB वाहन मालिकों के लिए खास चांस लाया है अब आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग की बुकिंग PNB के जरिए कर सकते हैं. PNB आपको घर बैठे फास्टैग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है 

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि 15 फरवरी 2021 से टोल भरने के लिए NSTC फास्टैग जरूरी है. इसके लिए बैंक ने अलग से हेल्पलाइन नंबर ( Help Line no- 18004196610) जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक https://www.pnbindia.in/PNB-NETC.html पर विजिट कर सकते हैं. 

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ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होता है. यहां पर आपको फास्टैग संबधी एप्लीकेशन जमा करना है. इसके बाद में आपको पेमेंट करना है. पेमेंट करने के बाद बैंक की ओर से इसे आपके एड्रेस पर भेज  दिया जाएगा. इसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजात  जमा कराने की जरूरत होती है, जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और KYC लिस्टेड कुछ अन्य डॉक्युमेंट की जरूरत होती है.

गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (ministry of road transport and highways) ने फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था. यानी कल से आपको रोड पर अपना वाहन चलाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा. 

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क्या होता है FASTag?

फास्टैग यह स्टिकर है जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है. वहीं हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं. इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर फास्टैग किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा.

और कहां से खरीद सकते हैं FASTag? 

देशभर में किसी भी टोल प्लाजा से इसे खरीदा जा सकता है. इसके लिए आपको अपने वाहन का रिजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट  दिखाना होगा. इसके अलावा आप FASTag को बैंकों, अमेजन, Paytm, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि से खरीद सकते हैं. SBI, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक से आप FASTag खरीद सकते हैं.

मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कार, जीप या वैन को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) को फास्टैग में न्यूनतम राशि रखनी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  NHAI से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई भी न्यूनतम राशि को रखना अनिवार्य नहीं कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस को रखने की बात कहते थे.

बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद कार को जाने की मिलेगी अनुमति
कई बार ऐसा देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस होने की वजह से फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ झगड़े की नौबत भी आ जाती थी. वहीं एनएचएअई ने अब फैसला किया है कि ग्राहकों को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति तब तक होगी जब तक कि उनके फास्टैग वॉलेट में बैंलेंस निगेटिव नहीं हो जाता है. अगर फास्टैग वॉलेट में पैसे कम भी हैं तो भी वाहन चालक को टोल प्लाजा से जाने की अनुमति रहेगी. हालांकि अगर वाहन चालक बाद में उसे रिचार्ज नहीं कराता है तो बैंक उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से निगेटिव अकाउंट की राशि को वसूल सकता है.