फास्टैग (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भारत में आज यानि कि 15 फरवरी से वाहनों पर टोल टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए लगाए जाने वाले फास्टैग को हर वाहन पर अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि, फास्टैग को अनिवार्य करने की समय सीमा को अब और भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसलिए वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे तुरंत केंद्र सरकार के इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाएं. आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2016 में FASTags सिस्टम को पेश किया गया था. FASTags स्टीकर वाहन पर अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से छूटकारा मिलेगा.
जानिए क्या होता है FASTag और कहां से खरीद सकते हैं इसे?
फास्टैग यह स्टिकर है जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है. वहीं हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं. इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर फास्टैग किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा. देशभर में किसी भी टोल प्लाजा से इसे खरीदा जा सकता है. इसके लिए आपको अपने वाहन का रिजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा. इसके अलावा आप FASTag को बैंकों, अमेजन, Paytm, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि से खरीद सकते हैं. SBI, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक से आप FASTag खरीद सकते हैं.
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मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कार, जीप या वैन को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) को फास्टैग में न्यूनतम राशि रखनी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NHAI से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई भी न्यूनतम राशि को रखना अनिवार्य नहीं कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस को रखने की बात कहते थे.
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बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद व्हीकल जाने की इजाजत
कई बार ऐसा देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस होने की वजह से फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ झगड़े की नौबत भी आ जाती थी. वहीं एनएचएअई ने अब फैसला किया है कि ग्राहकों को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति तब तक होगी जब तक कि उनके फास्टैग वॉलेट में बैंलेंस निगेटिव नहीं हो जाता है. अगर फास्टैग वॉलेट में पैसे कम भी हैं तो भी वाहन चालक को टोल प्लाजा से जाने की अनुमति रहेगी. हालांकि अगर वाहन चालक बाद में उसे रिचार्ज नहीं कराता है तो बैंक उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से निगेटिव अकाउंट की राशि को वसूल सकता है.