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Delhi CNG Taxi Permit Validity : दिल्ली में टैक्सी चालकों की बल्ले-बल्ले, केजरीवाल सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा

Delhi CNG Taxi Permit Validity Latest Update : राजधानी दिल्ली में टैक्सी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खुश खबरी आई है. दिल्ली सरकार ने उनकी रोजी-रोटी को लेकर बड़ी राहत दी है.

Updated on: 20 Jun 2023, 07:30 PM

नई दिल्ली:

Delhi CNG Taxi Permit Validity Latest Update : देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में टैक्सी चालकों की बल्ले हो गई है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को दिल्ली के टैक्सी चालकों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने सीएनजी (CNG) और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता बढ़ा दी है. ये चालक राजधानी में 15 साल तक अपनी टैक्सी चला सकते हैं. (Delhi CNG Taxi Permit Validity Latest Update)

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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर बैन लगा है. अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन हैं तो आप उसका इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर में नहीं कर सकते हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखकर बड़ी राहत दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 साल तक सीएनजी और दूसरे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता बढ़ा दी है. (Delhi CNG Taxi Permit Validity Latest Update)

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इसे लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सीएनजी और दूसरे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारित सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 साल तक बढ़ा दी गई है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी, जो 15 वर्षों तक अब अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार ऑटो-टैक्सी चालकों के साथ हमेशा खड़ी है. (Delhi CNG Taxi Permit Validity Latest Update)