नोट पानी में भीग जाए तो बैंक बदलता है या नहीं? जानिए RBI का क्या है नियम

Currency Note: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास भागी हुआ करेंसी नोट है तो उसको बदला जा सकता है.

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Dhirendra Kumar
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Currency Note: Rupee Note

Currency Note: Rupee Note( Photo Credit : NewsNation)

Currency Note: अगर आपके पास कोई कटा फटा नोट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस नोट को बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के ऑफिस से बदलवा सकता है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर है कि यह नोट कितना कटा फटा है और बैंक के द्वारा उसी के आधार पर तय किया जाता है कि नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लिया जाएगा या नहीं. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि RBI के नियम के मुताबिक कौन से नोट को बैंक में जमा कराया जा सकता है. 

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भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास भागी हुआ करेंसी नोट है तो उसको बदला जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंग छोड़े हुए नोट को लेकर ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है. कई बार बारिश या अन्य वजह से नोट गीले होकर रंग को छोड़ देता है. रंग छोड़ चुके नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इन नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक RTI के जवाब में कहा था कि रंग छोड़ चुके नोटों को गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंकों के द्वारा ऐसे नोटों को बदला जाता है. 

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नोट कितना फटा है उसी के आधार पैसे वापस किए जाते हैं. मान लेते हैं कि आपके पास 2 हजार रुपये का नोट है और वह 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर पूरी कीमत मिलेगी. वहीं नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके लिए आधा मूल्य ही मिलेगा. 200 रुपये के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा दिए जाने पर पूरा पैसा मिलेगा. 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा दिया जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • रंग छोड़ चुके नोटों को बैंक में जाकर बदला जा सकता है
  • रंग छोड़ चुके नोटों को गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है
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