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नोएडा-गाजियाबाद में लगाया गया कर्फ्यू! COVID-19 के मद्देनज़र धारा 144 लागू

देश में बढ़ते कोरोना के मामलों (Corona Cases) ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों नोएडा (NOIDA) और गाजियाबाद (Ghaziabad)में पाबंदी बढ़ा दी गई है.

Updated on: 02 May 2022, 04:53 PM

नई दिल्ली :

देश में बढ़ते कोरोना के मामलों (Corona Cases) ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों नोएडा (NOIDA) और गाजियाबाद (Ghaziabad)में पाबंदी बढ़ा दी गई है. यही नहीं दोनों ही जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है. साथ ही आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्‍नरेट (Gautam Buddha Nagar Commissionerate) के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार की हडताल और प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर पुलिस धारा 144 के उलंघन में ही कार्रवाई करेगी. इसलिए कोरोना गाइडलाइन (corona guideline)फॅालो करके ही घरों से बाहर निकलें. साथ ही एक स्थान पर 4 से ज्यादा लोग एकत्र होने की जरूरत भी न करें. 

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं. गौतमबुद्ध नगर में 117, गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 मामले सामने आए हैं. इसी के चलते गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है. नोएडा में 31 मई तक और गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू की गई है. हालांकि इस दौरान स्‍कूल पहले की तरह ही जारी रहेंगे, लेकिन उनमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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वहीं दिल्‍ली में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जिसने नोएडा में चिंता और बढ़ा दी है. दिल्‍ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,485 नए मामले सामने आए. गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्‍नरेट ने एक बयान में कहा, "उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी. साथ ही सड़क पर भूलकर भी नमाज अदा न करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.