ATM कार्ड होल्डर को बड़ा झटका, महंगा हो जाएगा इसका इस्तेमाल, RBI ने बदले नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने ATM के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है और नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी.
highlights
- सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी
- Financial ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाले शुल्क को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया
नई दिल्ली :
अगर आप अपने डेबिट (Debit Card) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के जरिए एटीएम (ATM) से पैसा निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, अब आपको उसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने ATM के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है और नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी. बता दें कि RBI ने करीब 9 साल के बाद ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव को अनुमति दी है. RBI ने अगस्त 2012 में ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया था.
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ATM ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की दी अनुमति
सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है. RBI से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राहकों के लिए ATM को 5 बार मुफ्त में इस्तेमाल की सुविधा जारी रहेगी. हालांकि इस लिमिट के बाद Non-Financial ट्रांजैक्शन के लिए 6 रुपये चार्ज देना होगा. बता दें कि अभी तक Non-Financial ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये चार्ज देना होता था. इसके अलावा Financial ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाले शुल्क को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है. आरबीआई का कहना है कि इन चार्जेस को आखिरी बार बदले जाने के बाद काफी समय बीत चुका है. समय बीतने के साथ बैंकों और एटीएम परिचालकों द्वारा एटीएम लगाने की लागत और ATM के रख-रखाव के खर्च में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. RBI से मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट के समय मर्चेंट को किया जाने वाला चार्ज इंटरचेंज चार्ज कहलाता है.
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हर महीने 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुमति दी है कि वे एक जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा से अधिक नकद निकासी पर 20 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये प्रति लेन-देन चार्ज कर सकते हैं. ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त लेन-देन यानी Financial और Non-Financial ट्रांजैक्शन के लिए पात्र हैं. कस्टमर्स दूसरे बैंकों के ATM से भी मुफ्त लेन-देन के लिए पात्र हैं. मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM से तीन बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है. वहीं छोटे शहरों में दूसरी बैंकों से महीने में पांच बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है. RBI ने जून 2019 में मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके पास एटीएम लेन-देन के लिए इंटरचेंज संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ ATM चार्ज की समीक्षा करने की जिम्मेदारी है. समिति की सिफारिशों की व्यापक जांच की गई है.
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