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1 अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट

मंत्रालय ने आगे कहा, "हम एक केंद्रीय डेटाबेस और सभी तरह की अनुमतियों और परमिट के लिए लगने वाली फीस को भी समेकित करेंगे. यह पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतरी करने में भी मदद करेगा."

Updated on: 14 Mar 2021, 03:23 PM

highlights

  • 1 अप्रैल से लागू होंगे नए व्हीकल नियम.
  • ऑनलाइन ऑल इंडिया परमिट ले सकेंगे व्हीकल ऑपरेटर.
  • सड़क परिवहन मंत्रालय ने पेश की नई स्कीम.

नई दिल्ली :

राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, इसके तहत पर्यटकों के लिए वाहन सुविधा देने वाले ऑपरेटर 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा कि संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर परमिट जारी कर दिए जाएंगे. बुधवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के लिए नियम भी जारी किया गया. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे.

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वहीं सभी मौजूदा परमिट उनकी वैध सीमा तक वैध रहेंगे. हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी और इससे राज्य सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी." मंत्रालय ने आगे कहा, "हम एक केंद्रीय डेटाबेस और सभी तरह की अनुमतियों और परमिट के लिए लगने वाली फीस को भी समेकित करेंगे. यह पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतरी करने में भी मदद करेगा."

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सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, अब टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऑल इंडिया परमिट ले सकेंगे. मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम लागू होने के बावजूद पहले से चल रहे परमिट अपनी वैधता अवधि तक लागू रहेंगे. आवेदन के अलावा सभी जरूरी कागजात और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. नए नियमों को 'ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स-2021' नाम दिया गया है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद 30 दिन के अंदर परमिट जारी कर दिया जाएगा.

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सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 39वीं और 40वीं बैठक में राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह नए नियम जारी किए गए हैं. देश के राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं. इसके साथ राज्यों के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी.

दरअसल, कुछ क्षेत्रों में टूरिज्म सीजन छोटा होने और कुछ ऑपरेटर्स की वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से तीन महीने वाली व्यवस्था लागू की गई है. इसके अलावा सभी राज्यों की परमिट फीस का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. साथ ही इस स्कीम में टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को अवधि की फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है. अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए परमिट दिया जा सकेगा.

बता दें कि पिछले 15 सालों में हमारे देश में बढ़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस ग्रोथ में देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है.