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आपके पैसों से जुड़े इन नियमों में 31 जुलाई से हो जाएंगे अहम बदलाव, जान लीजिए नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

कोरोना वायरस के बीच मोदी सरकार के द्वारा टैक्स के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए थे. गौरतलब है कि 31 जुलाई को टैक्स और निवेश से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हो रहा है.

Updated on: 30 Jul 2020, 11:37 AM

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा टैक्स के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए थे. गौरतलब है कि 31 जुलाई को टैक्स और निवेश से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए EPF में तीन महीने के लिए 2 फीसदी ब्याज देने की घोषणा की थी. इसके बाद कर्मचारियों की बैसिक सैलरी की 12 फीसदी के बजाए 10 फीसदी राशि EPF अकाउंट में जमा हो रही थी, लेकिन अब 31 जुलाई के बाद अकाउंट से बेसिक सैलरी की 12 फीसदी राशि ईपीएफ में जमा होगी.

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टैक्स बचाने के लिए निवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सेल्फ एसेसमेंट अगर 1 लाख रुपये से अधिक है तो इसके भुगतान की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है. मोदी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को लेकर भी कुछ ढील आम आदमी को दी थी. इसके तहत पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा (आरडी) खाताधारक के द्वारा 31 जुलाई 2020 तक RD अकाउंट में मार्च, अप्रैल, मई और जून की किस्त बगैर रिवाइवल शुल्क या डिफॉल्ट शुल्क के जमा किया जा सकता है. इसके अलावा टैक्स को बचाने के लिए निवेश की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 31 जुलाई तक का ही समय है. बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने के लिए निवेश की समयसीमा को सरकार ने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया था. पहले यह समयसीमा 31 मार्च 2020 थी.

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2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न
सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न (ITR Return) को फाइल करने की अंतिम तिथि को दो बार बढ़ा दिया गया था. सरकार ने पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 और फिर दूसरी बार बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया था. वहीं सरकार ने अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में भी कुछ ढील दिए थे. इसके तहत 25 मार्च 2020 और 30 जून 2020 के बीच की अवधि के दौरान 10 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बालिका का अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31 जुलाई तक खोला जा सकता है.