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आधार कार्ड (Aadhar Card) में इतनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम और पता

आधार कार्ड (Aadhar Card): बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसा बार-बार नहीं किया जा सकता है. इसके लिए भी UIDAI द्वारा बदलाव की लिमिट तय की गई है.

Updated on: 04 Mar 2022, 03:49 PM

highlights

  • बार-बार नाम व पते से जुड़े बदलाव आधार में नहीं कर सकते
  • 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है

नई दिल्ली:

Aadhar Card Name And Address Update: आधार कार्ड पहचान का एक जरूरी दस्तावेज है. कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें अपने आधार कार्ड में नाम या पता बदलवाना पड़ता है. आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नाम व पते से जुड़े बदलावों को करने का विकल्प भी देती है लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसा बार-बार नहीं किया जा सकता है. इसके लिए भी UIDAI द्वारा बदलाव की लिमिट तय की गई है. बार-बार घर बदलने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि वे हर बार पते से जुड़े बदलाव आधार कार्ड में नहीं करवा सकते. सरकार इसके लिए केवल एक ही बार बदलाव की परमिशन देती है.

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आधार कार्ड में कितनी बार करवा सकते हैं नाम से जुड़े बदलाव
आधार कार्ड में अगर नाम से जुड़ी जानकारी में गडबड़ हो तो कई बार यह सरकारी कामों में बाधा बन जाता है. इसके अलावा शादी के बाद लड़कियों के सर नेम में बदलाव होने पर भी आधार कार्ड अपडेट करना हमारे लिए जरूरी होता है. इसे देखते हुए UIDAI आधार में सिर्फ दो बार नाम को ठीक या अपडेट करा सकने की सुविधा देती है. वहीं अगर दो बार से ज्यादा आप बदलाव करवाते हैं तो इस स्थिति में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ UIDAI के रीजनल ऑफिस जाने की जरूरत होती है.

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इसके साथ ही बता दें, 31 मार्च तक पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है. तय सीमा तक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा.