LTC Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, अब इन लग्जरी ट्रेनों में फ्री कर सकेंगे यात्रा

LTC Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय कर्मचारी अब तेजस और हमसफर जैसे लग्जरी ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकते हैं.

LTC Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय कर्मचारी अब तेजस और हमसफर जैसे लग्जरी ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकते हैं.

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Mohit Sharma
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LTC Rules

LTC Rules Photograph: (LTC Rules )

Leave Travel Concession Rule : 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मानों खुशियों का साल है. 8वें वेतन आयोग को लेकर आई सकारात्कम खबर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत यानी LTC (Leave Travel Concession Rule)नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नई व्यवस्था के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारी तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेनों में भी एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं. केंद्र सरकार ने यह बदलाव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के तहत किया है. 

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कैसे मिलता है योजना का लाभ

दरअसल, एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाते समय सस्ती यात्रा वाली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार भी इन ट्रेनों से देश के किसी भी स्थान पर यात्रा कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि यात्रा निर्धारित ब्लॉक के दौरान की गई हो. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह योजना केवल राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और दुरंतों जैसी ट्रेनों में ही लागू मानी जाती थी. लेकिन अब सरकार ने इस योजना में अब तेजस, वंदे भारत और हमसफर एक्सप्रेस जैसी सुविधाओं वाली ट्रेनों को भी शामिल कर दिया है. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में भारी खुशी का माहौल है. 

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फैमिली मेंबर भी फ्री में कर सकता है यात्रा

एक रिपोर्ट में बताया गया कि डीओपीटी के तहत सरकारी कर्मचारी (दो साल के ब्लॉक) में दो बार अपने होम टाउन जा सकता है या दो साल के ब्लॉक में एक बार होम टाउन की यात्रा और दूसरे ब्लॉक में देश के किसी भी स्थान पर यात्रा कर सकता है. मौजूदा समय में (2022-2025) का चार वर्षीय ब्लॉक लागू है. इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकार के खर्च पर यात्रा कर सकता है. 

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