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income tax demo photo Photograph: (Social Media )
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Utility News: लेट फीस के साथ इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन अब 10 दिन ही बची है. अगर यह डेडलाइन चूकी तो फिर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ के लिए नोटिस भी भेज सकता है. लेट फीस के साथ इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है.
सबसे बड़ी बात यह है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2024 से पहले इसे भर दें नहीं तो अतिरिक्त जुर्माना आप पर लग सकता है.
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लेट फीस की भी अलग-अलग दर है. यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है तो एक हजार रुपये और यदि 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो 5 हजार रुपये देना होता है. इसलिए लेट फीस से बचने के लिए आपको 31 जुलाई तक आईटीआर भर देना चाहिए.
अगर आपने लेट फीस की डेडलाइन के बाद भी भुगतान नहीं किया तो आयकर की धारा 234 ए के तहत शेष बकाया टैक्स पर एक फीसदी ब्याज लगाया जाता है. समय पर अगर आपने आईटीआर नहीं भरा तो फिर संसोधित आईटीआर फाइल करने का अधिकार भी आप खो सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग जुर्माना भी ठोंक सकता है और जांच का सामना भी करना पड़ सकता है.
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अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है और आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो यह अपराध माना जाएगा. इस अपराध में 3 महीने से 2 साल की सजा तो दे ही सकता है. इसके अलावा बड़े मामलों में यह सजा 7 साल तक हो सकती है.
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