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Flight Travelling Rules: (ANI)
हर दिन भारत में लाखों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. छोटे-बड़े शहरों से लेकर मेट्रो सिटिज तक एयरपोर्ट्स पर भीड़ बहुत होती है. चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं तो दिक्कतें जाहिर सी बात है आती हैं. ऐसे वक्त में यात्रियों के पास बहुत सारे अधिकार हैं.
कई बार होता है कि फ्लाइट समय पर नहीं पहुंचती है या फिर अचानक कैंसिल हो जाती हैं. सबसे ज्यादा परेशान यात्री इस वजह से होते हैं. लोगों को नहीं पता होता कि ऐसे हालात पर एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को राहत दें. इसके लिए अलग से नियम भी बनाए गए हैं.
मेडिकल इमरजेंसी वाले केस में क्या करें
ओवर बुकिंग की वजह से सीट न मिलने या फिर बोर्डिंग से रोकना भी आम बात है. हालांकि, यहां भी यात्रियों को अधिकार मिले हैं. मसलन कंपनियों को या तो मुआवजा देना होगा या फिर यात्रियों को अगली फ्लाइट उपलब्ध करवानी होगी. इसके अलावा, अगर सफर के दौरान या फिर एयरपोर्ट पर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है यात्री को अकेले नहीं छोड़ा जाता. एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों की ड्यूटी है कि पैसेंजर को तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया करवाएं. यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है.
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सामान खो जाए तो क्या करें
यात्रा के दौरान, सामान का खो जाना भी बड़ी समस्या है. वहीं, नियम का कहना है कि एयरलाइन कंपनी की ही नुकसान की जिम्मेदारी होगी. यात्रियों को भरपाई देना होगा. कंपनी को इसे मानना ही पड़ता है. टिकट कैंसिल करने पर भी यात्री अकसर ठगा हुआ महसूस करता है. हालांकि, नियम कहते हैं कि रिफंड की कटौती तय सीमा से अधिक नहीं हो सकती है.
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इन जानकारियों से कॉनफिडेंट फील कर सकते हैं
फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों को इसी वजह से अपने अधिकारों को जानना जरूरी है. इस जानकारी की मदद से आप खुद को किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं और बेवजह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं.
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