अगर आप नौकरीपेशा हैं और टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसके सबूत आप अपने दफ्तर में जल्दी जमा कर दीजिये. ऐसा न करने पर आपकी सैलरी से जनवरी, फरवरी और मार्च में पैसे काट लिए जाएंगे.टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को ज्यादातर कंपनियों ने 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है.
दरअसल, टैक्स को लेकर हर कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. कंपनियां हर महीने कर्मचारी की तनख्वाह से टीडीएस काटती. यही कारण है कि जब वित्तीय साल शुरू होता है तो कर्मचारी को उसी समय बताना होता है कि वह किन स्कीम्स में निवेश कर रहा है, उसी के हिसाब से आपका टैक्स कटता है. अब आपने जो वित्तीय साल के शुरुआत में बताया था, उसी के दस्तावेज आपको जमा करने होते हैं. इसके आधार पर कर्मचारी के पूरे वित्त वर्ष के टैक्स का कैलकुलेशन होता है. उसके बाद कंपनियां उसी हिसाब से सैलरी से पैसा काटकर वित्त वर्ष खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कर देती हैं.
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सैलरी से कट जाते हैं पैसे
अब मान लोग आपने तय डेडलाइन पर जरूरी दस्तावेज नहीं दिए और आप आयकर के दायरे में आते हैं तो फिर टैक्सेबल इनकम आपकी सैलरी से काट ली जाएगी. ये पैसे एक साथ न कटकर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में कटेंगे. तो आप अपने पैसे को लेकर कोई गफलत नहीं रखना चाहते हैं तो डेडलाइन से पहले ही दस्तावेज जमा कर दें.
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अंतिम तारीख से पहले जमा कर दे डॉक्यूमेंट्स
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को पहले 31 दिसंबर थी जो बढ़ाकर अब 15 जनवरी कर दी गई है. अब आप लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं. यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया था लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.