Inter-caste marriage Scheme: शादी करने पर सरकार दे रही है 2.5 लाख, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Inter-caste marriage Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम चलाया जा रहा है. इसके तहत कपल को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.

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Vineeta Kumari
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Inter-caste marriage

Inter-caste marriage Photograph: (न्यूज़ नेशन)

Inter-caste marriage Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है. कुछ योजनाएं तो ऐसी भी होती है, जिसकी जानकारी जन-जन तक पहुंच भी नहीं पाती है. वहीं, समाजिक भेदभाव को खत्म करने और समानता का अधिकार बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम (Inter-caste marriage Scheme) की शुरुआत की है. इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई. इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपये की मोटी रकम दी जाएगी. 

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कैसे कर सकते हैं योजना के लिए अप्लाई-

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भर देंगे. पहले आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोट कर उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता था और फिर उसमें मांगी गई जानकारी को भरकर इसे जिला सामाजिक न्याय अधिकारी के पास जमा करना पड़ता था, लेकिन अब योजना का लाभ उठाने के लिए सभी जानकारी ऑनलाइन ही भर सकते हैं.

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज-

आवेदन के लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.

किसे मिलेगा योजना का लाभ-

अंतर्जातीय विवाह योजना स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए. मैरिज सर्टिफिकेट शादी के एक साल के अंदर ही बनवाना है. हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करना होता है. वहीं, यह आवेदनकर्ता की पहली शादी होनी चाहिए ना कि दूसरी शादी. इस स्कीम का फायदा उसे ही मिलेगा, जब कोई ऊंची जाति की शादी एक अनुसूचित जाति से होती है. वहीं, अगर शादी की गलत जानकारी दी गई तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. 

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इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को अपने जॉइंट बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है. जिसके बाद सरकार 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. अगर आवेदनकर्ता को पहले से कोई सहायता राशि मिलती है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

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