Indian Railway: इंडियन रेलवे से हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं. यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें चलाता है. यात्रियों को अगर दूर का सफर करना होता है तो अधिकतर लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही होती है. ट्रेन का सफर बहुत सहूलियत भरा होता है. हालांकि, ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं. नियम सभी यात्रियों को मानने होते हैं. ट्रेन में टिकट को लेकर भी एक नियम हैं.
ट्रेन में सफर करने के लिए हर यात्री को टिकट लेना जरुरी है. चाहे वह स्लीपर कोच की टिकट हो या फिर जनरल कोच की टिकट. रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने पर टीटीई यात्री से जुर्माना वसूल सकता है. हालांकि, ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि अगर बिना टिकट के आप ट्रेन में चढ़ गए तो क्या बाद में टीटीई से टिकट मांगी जा सकती है. रेलवे के इस बारे में क्या नियम हैं, आइये जानते हैं.
जानिए क्या है रेलवे का नियम
बता दें, अगर बिना टिकट के आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आप टीटीई से टिकट मांग सकते हैं. आपको इसके लिए टीटीई को पहले तो फाइन देना पड़ेगा. इसके अलावा, आपको जहां से ट्रेन शुरू हुई है वहां से लेकर जहां तक आपको यात्रा करनी है, वहां तक का किराया देना पड़ेगा. किराया आप एसी कोच में हैं या फिर स्लीपर कोच में हैं, इस पर निर्भर करता है. आपको एसी कोच या स्लीपर कोच के हिसाब से ही किराया देना होगा.
जुर्माना और किराया देकर भी सीट मिलने की गारंटी नहीं
सीट खाली होगी तो टीटीई आपको टिकट भी दे सकता है. हालांकि, ये जरुरी नहीं है कि फाइन और किराया देने के बाद आपको सीट मिल ही जाए. लेकिन जुर्माना और किराया देने के बाद आप अपना आगे का सफर निर्विरोध जारी रख सकते हैं.