जो भी शख्स नौकरीपेशा है, उसका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना जरूरी होता है जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 प्रतिशत हर महीने जमा करता है. इतना ही पैसा कंपनी भी जमा करती है और इस पूरे पैसे पर सरकार 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज भी देती है. प्रोविडेंट फंड में किया गया निवेश एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन हमें कभी बीच में जरूरत होती है, तो उसमें से पैसा निकाला भी जा सकता है.
अगर आपको फंड निकालने की इमरजेंसी आ गई है और आपको अपने पीएफ का ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर उसके लिए आप 68-बी के तहत क्लेम कर सकते हैं जिसमें आवास, मकान/फ्लैट की खरीद या आवास गृह के निर्माण के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इस क्लेम का इस्तेमाल करने से आप अपनी सैलरी का 36 गुना तक पैसा पा सकते हैं.
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इमरजेंसी में कैसे निकाले पीएफ का पैसा
EPFO के नियमों के तहत आप इमरजेंसी के समय पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर विजिट करके लॉगिन करना है. यह करने के बाद दाईं तरफ आपको यूएएन और पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा जहां आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करके कैप्चा भरकर लॉगिन करना होता है. यह करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.
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68-बी के तहत क्लेम कर सकते हैं क्लेम
आगे की प्रकिया के लिए आपको दाईं ओर Online Services के टैब पर क्लिक करना होता है. फिर क्लेम सेक्शन पर क्लिक करना होता है. यह करने के बाद आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करके Proceed For Online Claim के विकल्प का चयन करना होता है. इसके बाद 68-बी के तहत क्लेम फाइल कर सकते हैं. यह सब होने के बाद बैंक अकाउंट का चेक या पासबुक की कॉपी को अपलोड कर देना होता है. आधार नंबर से वेरिफाई भी बाद में होता है.