ई-वॉलेट (E-Wallet) में हुई धोखाधड़ी के लिए यहां करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
ई-वॉलेट (E-Wallet) में हुई धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत के लिए RBI ने ग्राहकों को एक बड़ा हथियार ओम्बड्समैन (ombudsman) के रूप में दिया है. कस्टमर यहां फर्जीवाड़े की शिकायत कर सकते हैं.
highlights
- ई-वॉलेट में हुई धोखाधड़ी की शिकायत के लिए ओम्बड्समैन में करें शिकायत
- RBI ने ग्राहकों को एक बड़ा हथियार ओम्बड्समैन (ombudsman) के रूप में दिया
- देश के 9 शहरों में 21 स्थानों पर ओम्बड्समैन ऑफिस बनाए गए हैं
नई दिल्ली:
ई-वॉलेट (E-Wallet) के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए तो यही लग रहा है. जालसाज नए-नए तरीकों से लोगों के ई-वॉलेट को निशाना बनाकर चूना लगा रहे हैं. इन्हीं सब शिकायतों के निपटारे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को एक बड़ा हथियार ओम्बड्समैन (ombudsman) के रूप में दिया है.
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19 शहरों में Ombudsman ऑफिस
कस्टमर ombudsman में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI), ई-वॉलेट और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की शिकायत कर सकते हैं. देश के 19 शहरों में 21 स्थानों पर ओम्बड्समैन ऑफिस बनाए गए हैं. बता दें कि डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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कैसे करें शिकायत
- RBI की वेबसाइट पर ओम्बड्समैन ऑफिस की ईमेल आईडी की सूची उपलब्ध
- ईमेल आईडी में आपको निजी ब्यौरा के साथ पूरे मामले की जानकारी देनी होगी
- सभी दस्तावेजों और सबूतों का रिकॉर्ड अपने पास रखें, हर्जाना मिलने होगी आसानी
- शिकायत के साथ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, 30 दिन इंतजार करना होगा
- संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर एक साल के भीतर ओम्बड्समैन से शिकायत करें
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- ओम्बड्समैन से भी मामला हल नहीं होने पर RBI के प्रभारी डिप्टी गवर्नर से संपर्क कर सकते हैं
- ओम्बड्समैन के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है
- डिप्टी गवर्नर इस समय सीमा को और 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं
- यहां भी बात नहीं बनने पर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं
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