Consumers Protection: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) अपने ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखता है. खासकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का चलन बढ़ गया है. इसलिए ग्राहकों की सेफ्टी के लिए FSSAI जागरूक कर रहा है. अगर आप कोई खाने का फूड मंगाते हैं और उसकी एक्सपाइरी डेट 45 दिन से कम है तो आप उसकी शिकायत एफएसएसएआई पर जाकर कर सकते हैं. फूड बिजनेस आपरेटर्स (FBO) ने यह साफ निर्देश दिया है कि वे कंज्यूमर को वैसी फूड की डिलिवरी करनी होगी जिसकी एक्सपाइयरी डेट उसे समय से कम से कम 45 दिन बची हो.
FSSAI ने क्या कहा?
खाद्द सुरक्षा को लेकर एफबीओ (FBO) के साथ बैठक में FSSAI ने कहा है कि इससे कंज्यूमर में उनके प्रति एक भरोसा होगा. FBO ने ये कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु के बारे में ऐसा कोई दावा नहीं करें जो फिजिकली उस सामान पर लेबल पर नहीं है. उन्हें लेबलिंग और डिस्पले नियम का सख्ती से पालन करने को बोला है. इसके अलावा एफबीओ ने ये भी कहा कि डिलिवरी बॉय साफ-सफाई का ध्यान रखें और इसके लिए डिलीवरी बॉय को ट्रेनिंग भी दें.
ऑनलाइन होगी सभी सुनवाई
उन्हें ग्राहकों को अपनी साफ-सफाई रेटिंग और एफएसएसएआई लाइसेंस व सेलिंग रजिस्ट्रेशन जैसी जानकारी भी देनी होगी. कंज्यूमर को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों को शिकायत के लिए आगे आने को प्रेरित करने के उद्देश्य से कंज्यूमर मामलों का मंत्रालय 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे के अवसर पर ई-जागृति ऐप शुरू कर सकता है. इस ऐप पर बोलकर भी आप शिकायत कर सकते हैं. पिछले साल 24 दिसंबर को ई-जागृति पोर्टल शुरू किया गया है.
इस ऐप पर बोलकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.पिछले साल दिसंबर में ई-जागृति पोर्टल शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस पोर्टल का संचालन नहीं हो पा रहा था. आने वाले 24 दिसंबर से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इससे ये फायदा होगा कि कंज्यूमर को शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना होगा. इस ऐप के शुरू होने के बाद मोबाइल फोन या ईमेल आईडी से लॉगिन करके पूरी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.
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