New Rules For House Rent: भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है. 140 करोड़ की आबादी के साथ हमारा देश चीन को पछाड़ता हुआ पहले स्थान पर पहुंच गया है. इतनी घनी आबादी में एक बड़ी संख्या के पास या तो खुद के मकान नहीं हैं या फिर वह नौकरी के लिए दूसरे शहरों में किराए पर रह रहे हैं. ऐसे में किराय पर मकान देने का बिजनेस भारत में खूब फलफूल रहा है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में तो किराए के मकान से लोगों को खूब आमदनी होती है. लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको झटका दे सकती है. क्योंकि केंद्र सरकार ने किराए पर मकान दिए जाने संबंधि नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियमों के अनुसार अब किसी को भी अपना घर किराए पर देना आसान नहीं होगा.
1 नवंबर 2024 से नया टैक्स नियम लागू
दरअसल, 1 नवंबर 2024 से नया टैक्स नियम लागू हो गया है, जिसके तहत मकान मालिकों को अपनी किराए से मिलने वाली आय को इनकम फॉर्म हाउस प्रोपर्टी के रूप में दिखाना होगा और यह अनिवार्य होगा. सरकार के इस फैसले से मकान मालिकों को किराय से होने वाली इनकम के हर स्रोत को टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार यह नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए लेकर आई है, जो मकान मालिकों के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है. इसके साथ ही सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि रेट इनकम पर सही से टैक्स दिया जाए. सरकार के इस कदम की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय संसद को दी थी. क्योंकि पहले रेंट एग्रीमेंट न बनाकर इनकम छिपाकर टैक्स की बचत कर लेते थे, लेकिन अब यब सब नहीं हो पाएगा.
मकान मालिकों को करना होगा इन नियमों का पालन
नए नियम के अनुसार मकान मालिकों को अब किराए से मिलने वाली पूरी कमाई तो घोषित करनी ही होगी, ऐसा न करने पर जुर्माना भी भुगतना होगा. सरकार ने इस नए टैक्स के नियम को 1 नवंबर 2024 से लागू कर दिया है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय मकान मालिकों को इन नियमों का पालन करना होगा.